हिन्दी समाचार : धरमजयगढ़
थाना धरमजयगढ़ अंतर्गत चौकी रैरूमाखुर्द पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते ग्राम किरिया निवासी दो युवकों को गिरफ्तार कर कार्यपालिक दंडाधिकारी न्यायालय में पेश किया है। दस्तावेज़ के अनुसार यह कार्रवाई 17 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, ग्राम किरिया निवासी सुगना तिग्गा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने पूर्व में गहबर अगरिया को ₹2,000 उधार दिए थे। रुपये वापस मांगने पर विवाद हो गया। आरोप है कि शुभम अगरिया (19 वर्ष) और सुशील यादव (18 वर्ष) ने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों एवं डंडे से मारपीट की।बताया गया कि बीच-बचाव करने पहुंची महिला गवाह और एक अन्य व्यक्ति के साथ भी आरोपियों ने कथित रूप से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया।
इस पूरी कार्यवाही में चौकी प्रभारी विजय एक्का,प्रधान आरक्षक चिंतामणि कुर्रे,आरक्षक संत पटेल,आशीष तिग्गा और भेकलाल सिदार की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझाइश दी, लेकिन विवाद दोबारा बढ़ने और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों युवकों को 17 जुलाई को गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया, जहां आरोपियों को जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया











