🚨 “अभियान संवेदना” के तहत धरमजयगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, युवती से छेड़छाड़ और बीच-बचाव करने आए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार
🚨 घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त, महिला संबंधी अपराध में धरमजयगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई
🚨 महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ और हिंसक अपराध करने वालों के लिए रायगढ़ पुलिस की सख्त चेतावनी
हिन्दी समाचार : रायगढ़/धरमजयगढ़
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धरमजयगढ़ पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर बीच-बचाव के लिए पहुंचे युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी सागर सारथी उर्फ चेमे नितागी (23 वर्ष), पिता सुनील सारथी निवासी तुर्कापारा, धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले लगभग छह माह से धरमजयगढ़ क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर मजदूरी का कार्य कर रही है। दिनांक 30 जून 2026 की शाम वह अपनी सहेली के साथ निर्माण स्थल पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान आरोपी सागर सारथी वहां पहुंचकर युवती से मोबाइल नंबर मांगने लगा। मना करने पर उसने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश
“महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध अपराध करने वाले तथा विरोध करने वालों पर हिंसा करने वाले आरोपियों के प्रति रायगढ़ पुलिस की नीति पूरी तरह सख्त है। ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना, तत्काल गिरफ्तारी और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समाज में कानून का सम्मान और महिलाओं का सुरक्षा विश्वास बना रहे।”
युवती की सहेली ने तत्काल अपने जीजा को मौके पर बुलाया। उन्होंने आरोपी को समझाने और छेड़छाड़ से रोकने का प्रयास किया, जिससे नाराज होकर आरोपी गाली-गलौज करते हुए अपने घर गया और चाकू लेकर वापस आया। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी देते हुए युवती के जीजा के पेट एवं छाती पर चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।
पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपी के विरूद्ध छेड़खानी और हत्या का प्रयास की धाराओं के तहत *अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत धारा 74, 109, 115(2), 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता* के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पीड़िता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दर्ज कर धरमजयगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी गंभीर अपराध में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगडे, एएसआई सुरेन्द्र वर्मा एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।








