हिन्दी समाचार : धरमजयगढ़/कापू
मुखबिर से प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सर्च वारंट क्रमांक का/03/2025, का/04/2025 एवं का/05/2025 (दिनांक 15.12.2025) जारी किया गया। फॉरेस्ट मैनुअल के पैरा 6.3.9.6 के प्रावधानों के अनुरूप वन विभाग की टीम द्वारा ग्राम पुसाउडेरा निवासी श्री तेजकुमार पिता बैगाराम, श्री मोहन पिता बिरन एवं श्री ललित पिता अमरु (तीनों जाति—कोरवा) के आवासों पर विधिवत दबिश दी गई।तलाशी के दौरान ललित पिता अमरु के मकान से जी.आई. तार, खरगोश फंदा, गुलेल, हुकिंग वायर एवं केबल वायर जप्त किया गया। वहीं श्री तेजकुमार पिता बैगाराम के मकान से क्लच वायर फंदा, सुअर फंदा तथा नर कोटरी सिंग बरामद किया गया। इसी प्रकार श्री मोहन पिता बिरन के मकान से क्लच वायर फंदा, जी.आई. तार, जंगली सुअर के जबड़े के दांत, हिरण का सिंग, मोर पंख, बाज पंख एवं सुखा मांस जप्त किया गया।जप्त किए गए समस्त वन्यप्राणी अवशेषों को वन परिक्षेत्र कार्यालय कापू में सुरक्षित रखा गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पी.ओ.आर. क्रमांक क/20892/05, क/20892/06 एवं क/20892/07 (दिनांक 17.12.2025) पंजीबद्ध किया गया है।वर्तमान में आरोपियों के अपराध की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने उपरांत माननीय सक्षम न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जाएगा।उकताशय की जानकारी रेंज अफसर कापू श्री सूर्यकांत नेताम द्वारा दी गई।।






