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भारतमाला परियोजना में अधिग्रहीत भूमि मुआवजा निर्माण के संबंध में दावा/आपत्ति 10 तक

On: December 7, 2025 3:25 PM
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हिन्दी समाचार : धरमजयगढ़

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना “सड़क” के अंतर्गत भारतमाला परियोजना 130 A उरगा से पत्थलगांव तक लगभग 146 किमी निर्माण कुछ किमी छोड़कर धरमजयगढ़ अनुविभाग से गुजर रहा है। जिसमें कई गांव के 578 किसानों की भूमि अधिग्रहीत कर कुछ किसानों को छोड़कर सभी को मुआवजा वितरण कर दिया गया है.आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ज्ञापन अनुसार कार्यालय कलेक्टर ( भू अर्जन शाखा ) जिला रायगढ़ द्वारा शिकायत या आपत्ति होने पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की नियत तिथि प्रकाशित कर किसानों को सूचनार्थ किया गया है

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत धरमजयगढ़ अनुविभाग के अंतर्गत 11 ग्रामों के एक से 578 किसानों की भूमि अर्जन किया गया है जिसमें ग्राम बगूडेगा क्रमांक 1 से 56 बकारुमा 57 से 143 बायसी 144 से 237 धरमजयगढ़ 238 से 267 रैरुमाखुर्द 268 से 323 तेजपुर 324 से 340 सीसरिंगा 341 से 355 कोयलार 456 से 491 खड़गांव 492 से 520 बायसी कालोनी 521 से 565 धरमजयगढ़ कालोनी 566 से 578 की भूमि अर्जन किया गया है.शासन के निर्धारित मापदंडों/नियमों के तहत भूमि का मुआवजा कुछ किसान को छोड़कर प्रदान किया गया है.

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कार्यालय कलेक्टर भू अर्जन शाखा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 26/11/2025को इश्तहार जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4028 सहा. अधी.(रा.)/2025बिलासपुर के निर्देश दिनांक 13/11/2025 को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत प्रभावित किसानों की मुआवजा निर्धारण के संबंध में यदि कोई दिक्कत या आपत्ति हो तो दिनांक 10/12/2025 तक समुचित आधार सहित कार्यालय कलेक्टर भू अर्जन शाखा कक्ष क्रमांक 17 रायगढ़ में लिखित रूप से दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है.तथा निर्धारण समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा सम्पूर्ण जानकारी जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर अपलोड किया गया है जिसे सर्व भूमि स्वामी एवं हितबद्ध पक्षकार उपरोक्त वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते है. इस परियोजना में दो तीन गांव के कुछ किसानों यानी दस बारह लोगों को मुआवजा अभी तक अप्राप्त है अनुविभाग के अंतर्गत 7 किमी सड़क kpcl कोयला कंपनी की भूमि पर होने से यहां कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है.इधर कुछ स्वार्थी तत्व अपने हित के लिए पेशा कानून को गलत परिभाषित कर रहे है.तथा सड़क निर्माण एवं रेल परियोजना में मलाई खा चुके हैं तथा इस परियोजना में भूमि का मुआवजा अप्राप्त लोगो के लिए कोई उचित मार्गदर्शन भी नहीं कर रहे है.परन्तु सरकार द्वारा उपरोक्त इश्तहार के आधार पर भू अर्जन शाखा जाकर अपराप्त भूमि मुआवजा किसान दवा/ आपत्ति कर सकता है।

Gurucharan Singh Rajpoot

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